19.1.25

UP में वक्फ - सम्पत्ति दावे पर बनी नियामवली

UP में वक्फ - सम्पत्ति दावे पर बनी  नियामवली 

 हाल में ही The Waqf Act, 1995  की धारा 109  के आधार पर उत्तर प्रदेश  राज्य  सरकार के  माननीय  मुख्यमंत्री श्री योगी जी की सरकार के दवरा  वक्फ की मनमानी  रोकने व्  वक्फ  का   संपत्ति पर अवैध  कब्जे को लेकर ,  जिस तरह के  नियम नियामवली  बनायी है  वो अत्यंत  ही सराहनीय    प्रशंनीय है।  जिसका जिक्र आजकल  यू  ट्यूब चैनलस जैसे   "The Jaipur Dialogues " -श्री संजय दीक्षित जी व्   TV9UttarPradesh- श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी पर आया ।  

इसी नियमावली की चर्चा के अंतर्गत यह संज्ञान में आया कि राज्य सरकारों को वक्फ एक्ट की धारा 109  में नियमावली  बनाने की वैध शक्ति प्राप्त है व् इसी शक्ति के अंतर्गत  उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए  नियमावली तैयार की ।  

अब वक्फ उत्तर प्रदेश में  कहीं भी हाथ  रख कर अपनी  सम्पत्ति  होने का  दावा नहीं  कर सकता, उसे भी  अब सक्षम प्राधिकारी के समक्ष  क्लेम की जाने  वाली सम्पत्ति के  प्रमाण  देने होगें।   सम्पत्ति पर भवन निर्माण के लिए  प्राधिकरण से नक़्शे पास  कराने होंगे।  पहले ऐसा नहीं था। 

निशचय ही इस क़ानून सम्मत   नियमावली से  आम जन, सार्वजनिक / सरकारी /पंचायती  सम्पत्ति /देश की धरोहरों  को  अवैध  क्लेम /कब्जों से सुरक्षित किया जा सकता है।   निश्चय ही  जनहित, देशहित, समाजहित  में  श्री योगी जी दवरा उठाया गया, एक   सराहनीय व् प्रशंसनीय  कदम है।

 जब तक केंद्र सरकार  वक्फ एक्ट में संशोधन नहीं करती , तब तक सभी राज्यों /देशभर में  इस नियमावली  को  एक आदर्श मॉडल मान कर  अपने-अपने राज्यों /देश में  लागू- कार्यान्वित  किये  जाने की आवश्यकता है।  

इससे वक्फ दवरा संपत्ति को लेकर आये दिन किये जाने वाले दावे ,  जिसमें         तमिल नाडू  / कर्नाटक में किसानों की जमीनों पर अपना  दावा हो या उत्तर प्रदेश में महाकुम्भ प्रयागराज / संभल जैसे संवेदनशील मामले हो,   इसी प्रकार के अवैध  दावों पर लगाम लग सकती है  

जय हिन्द जय भारत 

 


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