UP में वक्फ - सम्पत्ति दावे पर बनी नियामवली
इसी नियमावली की चर्चा के अंतर्गत यह संज्ञान में आया कि राज्य
सरकारों को वक्फ एक्ट की धारा 109 में
नियमावली बनाने की
वैध शक्ति प्राप्त है व् इसी
शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक कदम
उठाते हुए नियमावली तैयार की ।
अब वक्फ उत्तर प्रदेश में कहीं भी
हाथ रख कर अपनी सम्पत्ति
होने का दावा नहीं
कर सकता, उसे भी
अब सक्षम प्राधिकारी के समक्ष क्लेम की
जाने वाली सम्पत्ति के प्रमाण
देने होगें। सम्पत्ति
पर भवन निर्माण के लिए प्राधिकरण
से नक़्शे पास कराने होंगे।
पहले ऐसा नहीं था।
निशचय ही इस क़ानून सम्मत नियमावली
से आम जन, सार्वजनिक /
सरकारी /पंचायती सम्पत्ति
/देश की धरोहरों को अवैध
क्लेम /कब्जों से सुरक्षित किया जा सकता है।
निश्चय ही
जनहित, देशहित,
समाजहित में श्री योगी
जी दवरा उठाया गया, एक सराहनीय
व् प्रशंसनीय कदम है।
जब तक केंद्र सरकार वक्फ एक्ट
में संशोधन नहीं करती , तब तक सभी
राज्यों /देशभर में इस नियमावली
को एक आदर्श मॉडल मान कर अपने-अपने
राज्यों /देश में लागू- कार्यान्वित
किये जाने की आवश्यकता है।
इससे वक्फ दवरा संपत्ति को लेकर आये दिन किये जाने वाले दावे ,
जिसमें तमिल नाडू
/ कर्नाटक में किसानों की जमीनों पर अपना
दावा हो या उत्तर प्रदेश में महाकुम्भ प्रयागराज / संभल जैसे
संवेदनशील मामले हो, इसी प्रकार के अवैध
दावों पर लगाम लग सकती है
जय हिन्द जय भारत
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.